हुनैन की लड़ाई के दिन अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फरमाया, “जिस किसी ने किसी काफ़िर को मारा हो और उसके पास इसका सबूत या गवाह हो, तो उस मृतक के हथियार और सामान उसी के होंगे।” मैं खड़ा हुआ और गवाही देने के लिए किसी गवाह की तलाश करने लगा कि मैंने एक काफ़िर को मारा है, लेकिन मुझे कोई गवाह नहीं मिला और फिर मैं बैठ गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे यह मामला अल्लाह के रसूल (ﷺ) के सामने रखना चाहिए। (और जब मैंने ऐसा किया) तो उनके साथ बैठे लोगों में से एक ने कहा, “जिस व्यक्ति का उन्होंने ज़िक्र किया है, उसके हथियार मेरे पास हैं, इसलिए कृपया मेरी ओर से उन्हें संतुष्ट कर दीजिए।” अबू बक्र ने कहा, “नहीं, वह कुरैश के किसी पक्षी को हथियार नहीं देंगे और अल्लाह के उस शेर को उससे वंचित नहीं करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ता है।” अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फरमाया, "मैं खड़ा हुआ और मैंने उसे अपने नाम कर लिया, और मैंने उसके दाम से एक बाग़ खरीदा, और वह मेरी पहली संपत्ति थी जो मुझे युद्ध में लूटे गए माल से मिली थी।" हिजाज़ के लोगों ने कहा, "न्यायाधीश को अपने ज्ञान के आधार पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए, चाहे वह न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गवाह रहा हो या उससे पहले।" और यदि कोई मुक़दमेबाज़ अदालत में अपने मुक़दमेबाज़ के पक्ष में बयान देता है, तो कुछ विद्वानों के मत के अनुसार, न्यायाधीश को उसके विरुद्ध तब तक फैसला नहीं सुनाना चाहिए जब तक कि मुक़दमेबाज़ अपने बयान के गवाह के रूप में दो गवाह पेश न कर दे। और इराक़ के कुछ लोगों ने कहा, "न्यायाधीश अदालत में जो कुछ सुनता या देखता है (मुक़दमेबाज़ का बयान) उसके आधार पर फैसला सुना सकता है, लेकिन यदि बयान अदालत के बाहर दिया गया हो, तो उसे फैसला तब तक नहीं सुनाना चाहिए जब तक कि दो गवाह बयान के गवाह न हों।" उनमें से कुछ ने कहा, "एक न्यायाधीश अपने मामले के ज्ञान के आधार पर फैसला सुना सकता है क्योंकि वह भरोसेमंद है, और एक गवाह से केवल सत्य प्रकट करने की अपेक्षा की जाती है। न्यायाधीश का ज्ञान गवाह से अधिक होता है।" कुछ ने कहा, "एक न्यायाधीश केवल संपत्ति से जुड़े मामलों में ही अपने ज्ञान के आधार पर फैसला सुना सकता है, अन्य मामलों में वह ऐसा नहीं कर सकता।" अल-कासिम ने कहा, "एक न्यायाधीश को अपने ज्ञान के आधार पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए यदि अन्य लोग वह नहीं जानते जो वह जानता है, भले ही उसका ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति के गवाह से अधिक हो, क्योंकि इससे वह मुसलमानों के संदेह का पात्र बन सकता है और मुसलमानों के मन में अनुचित संदेह पैदा कर सकता है।"
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ " مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ، فَلَهُ سَلَبُهُ ". فَقُمْتُ لأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي، فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلاَحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي. قَالَ فَأَرْضِهِ مِنْهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلاَّ لاَ